सतना: गृह निर्माण विभाग द्वारा स्वनिर्मित शहर की भरहुत नगर आवाशीय कॉलोनी में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के ख़िलाफ़ दी गई लीज़ निरस्ती की नोटिस के विरोध में भू स्वामी उतरे सड़कों पर जिला कलेक्टर से मिला भूमि स्वामियों का प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा शहर की पॉश कॉलोनी में बनाई गई आवाशीय कॉलोनी में लगातार चल रही व्यवसायिक गतिविधियों के ख़िलाफ़ भूमी स्वामियों को दी गई लीज निरस्ती के विरोध में भूमि स्वामी गुरुवार को सड़कों पर उतर आए भूमि स्वामियों ने कॉलोनी के मुख्य सड़क पर काफ़ी समय तक विरोध प्रदर्शन किया उनका का कहना था कि नगर निगम द्वारा भेजी गई लीज निरस्ती की नोटिस नियम विरुद्ध है भूमि स्वामियों का कहना था की गृह निर्माण विभाग द्वारा कॉलोनी निर्माण का कार्य हुए कई दशक बीत चुके हैं ऐसे में उनकी समाप्ति फ्री होल्ड होनी चाहिए लेकिन गृह निर्माण विभाग द्वारा मनमाने ढंग से निरस्ती की एक पक्षीय कार्यवाही के संबंध में भूमि स्वामियों को नोटिस थमा दी गई।
इसी बात को लेकर भूमि स्वामियों का एक प्रतिनिधि मण्डल ज़िला कलेक्टर से मिलने भी पहुँचा और लीज़ निरस्ती की नोटिस को नियम विरुद्ध बताया साथ ही इस मामले में पुनः विचार किए जाने की बात कही। जब की लीज निरस्ती को लेकर गृह निर्माण विभाग का तर्क है की विभाग द्वारा भरहुत नगर में बनाई गई कॉलोनी पूरी तरह आवासीय कॉलोनी है जहाँ 24 भूमि स्वामियों द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही थीं जो की मध्य प्रदेश गृह विभाग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई गाइड लाइन के विरुद्ध है नियम अनुसार आवाशीय लीज पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती हैं ऐसा किए जाने पर लीज निरस्ती की कार्यवाही की जानी न्याय संगत है।
इनकी लीज निरस्त
आवाशीय कॉलोनी में नियम विरुद्ध व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में गृह निर्माण विभाग द्वारा 24 भूमि स्वामियों को लीज निरस्ती की दी गई नोटिस विभाग से मिली जानकारी के आधार पर 24 में से 6 की लीज निरस्त कर दी गई है जब की 6 भू स्वामियों ने व्यवसायिक गतिविधियों में रोक लगा दी थी वहीं शेष 12 भूमि स्वामियों नें नोटिस के जबाब में विभाग को व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन को पूर्ण रूप से बंद करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है
बाँकियों पर शिकंजा कब…..?
गृह निर्माण विभाग द्वारा भरहुत नगर में बनाई गई आवाशीय कॉलोनी में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के विरुद्ध 24 को लीज निरस्ती की नोटिस दी गई लेकिन बड़ा सवाल यह है की चिह्नित 24 भूमि स्वामियों के अलावा सैकड़ों की संख्या पर अभी भी भूमि स्वामियों हैं जिनके द्वारा लीज संबंधी नियमों को दरकिनार कर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से चिह्नित किया जा सकता है बावजूद इसके उन सभी पर गृह निर्माण विभाग का शिकंजा कब कसा जायेगा।
