दमोह: न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दमोह की अदालत नेअभियुक्त कुद्दू यादव पिता मठोला यादव, उम्र- 54 वर्ष, निवासी- ग्राम इमलिया जेर, थाना पटरा को सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 366 भा.दं.सं. 03 वर्ष का सश्रम कारावास 1,000धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं.10 वर्ष का सश्रम कारावास 2,000 रुपये मामले में पैरवी सहायक निदेशक अभियोजन धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार नायक दमोह द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण बताते हुए बताया कि दिनांक 10 नम्बवर 2023 को एक नाबालिग बालिका अपने परिवार के साथ मजदूरी करने जा रही थी। बीना स्टेशन पर अभियुक्त अपने भाई के साथ मिला। बालिका की मां से पूछने पर कि कहां जा रहे हो, मां ने बताया कि मजदूरी करने खुरई जा रही है, तब अभियुक्त ने कहा मेरे गांव चलो, मेरे मकान में छपाई होना है। इस पर परिवार अभियुक्त के साथ ट्रेन से बांदकपुर तथा बांदकपुर से बस से घाट पिपरिया तक और वहाँ से पैदल अभियुक्त के गांव इमलिया जेर पहुंचा और वहीं रुककर अभियुक्त के मकान की छपाई का कार्य किया।
दिनांक 19 नम्बवर 2023 की सुबह लगभग 06 बजे नाबालिग बालिका निस्तार के लिए अभियुक्त के मकान के पास खेत में गई। मां के आने पर बालिका ने पूरी घटना बताई। उक्त रिपोर्ट पर थाना पटेरा में अपराध क्र. 350/2023 अंतर्गत धारा 376(2)(एन), 341, 342, 366ए, 506 भा.दं.सं., धारा 5, 6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)(w), 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।माननीय न्यायालय ने अभियोजन साक्षियों, मेडिकल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य पर विश्वास करते हुए अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
