पत्नीहंता पति को आजीवन कारावास व जुर्माना

सतना :लाठी-डंडे से मारपीट कर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक सक्सेना के न्यायालय द्वारा आजीवन कारवास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई. इस मामले में अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार पटेल की ओर से शासन का पक्ष रखा गया.अपर लोक अभियोजक से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रामगढ़ थाना ताला में 12 सितंबर की रात श्रीमती ज्योति बंसल नामक महिला की मृत्यु हो जाने की घटना सामने आई थी. प्रारंभिक जांच में महिला की लाठी-डंडे से मारपीट कर हत्या करने और उसके रक्त रंजित कपड़ों को प्लास्टिक की बालटी में छिपाने के तथ्य सामने आए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के सिर पर भारी वस्तु के प्रहार से मृत्यु हो जाने की पुष्टि हुई.

विवेचना में यह जानकारी भी सामने आई कि महिला के पति रामचरन बंसल उर्फ लल्लू को उसी रात पड़ोस के कुछ लोगों से शराब पीकर झगड़ा हुआ था. जिसके बाद रामचरण के घर से भी वाद विवाद और झगड़े की आवाजें काफी देर तक सुनाई देती रहीं. जबकि अगले दिन सुबह ज्योति का शव घर के अंदर पाया गया. हलांकि मृतका के पति रामचरण द्वारा इस मामले को हैण्डपंप से पानी भरने के दौरान आई चोटों के कारण मृत्यु होना बताने का प्रयास किया जाता रहा. लेकिन घटनास्थल से मिले साक्ष्य और साक्षियों के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा कि ज्योति की हत्या उसके पति द्वारा ही की गई है. वहीं दोनों पक्ष के तर्क और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने पाया कि उत्तेजनावश यदि आरोपी से कोई कृत्य हो गया है तो विरलतम मामलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है. जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी पति के विरुद्ध आजीवन कारावास और 1 हजार रु के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया.

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