
रीवा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने अरूण कुमार गौतम उर्फ कमाण्डो पिता राधेश्याम गौतम आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम जोरिहा को एक साल के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं. उन्हें रीवा सहित मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सतना तथा मैहर जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं. यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत दिए गए हैं. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है.
आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी. जारी आदेश के अनुसार अरूण कुमार गौतम के विरूद्ध कई बार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई. इसके बावजूद उनकी आपराधिक तथा असामाजिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आई. उनके द्वारा मारपीट करने, गाली-गलौज, लोगों को डराने-धमकाने, शासकीय कार्य में बाधा डालने, बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, आरटीओ चेक प्वाइंट में तैनात कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने सहित उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. अरूण कुमार गौतम की आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों से आम जनता के मन में भय व्याप्त है. लोक शांति बनाए रखने के लिए उनके विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है.
