
जबलपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने परिवहन व स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान संबंधी परिवाद खारिज कर दिया। परिवादी नरसिंहपुर निवासी कौशल सिलावट ने आरोप लगाया था कि 11 अगस्त, 2024 को गाडरवारा से चीचली तक निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान मंत्री वाहन के बोनट पर खड़े थे और तिरंगा इस तरह लगाया गया था कि वह उनके पैरों को छू रहा था। इसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत अपराध बताया गया था। मंत्री की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि संबंधित वाहन उनका शासकीय अथवा निजी वाहन नहीं था और न ही उन्होंने तिरंगा लगाया था। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत फोटो में वाहन नंबर नहीं है और ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं है कि तिरंगा मंत्री ने स्वयं या उनके निर्देश पर लगवाया था। वीडियो भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए मंत्री के खिलाफ संज्ञान लेने योग्य पर्याप्त आधार नहीं मिला और परिवाद खारिज कर दिया गया।
