छिंदवाड़ा,माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी छिंदवाड़ा के द्वारा थाना देहात की ओर से पेश चोरी के प्रकरण में आरोपी रोहित उर्फ मठानी पिता माखनलाल धुर्वे उम्र 30 साल निवासी ग्राम काशीनगर छिंदवाडा को 11 माह के कारावास एवं 200/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 26 अक्टुबर19 को शाम 06 बजे अपने रिश्तेदार संजय निकोसे के घर पहुंचकर अपनी मोटरसायकल होंडा साईन सिल्वर रंग की जिसका नंबर एमपी 28 एमव्ही 7490 को गंगाीवाडा सहकारी बैंक के पास झाड के नीचे खडी कर संजय निकोसे के साथ चाय की दुकान में चला गया था। वापस आकर देखा तो उसकी मोटरसायकल झाड के नीचे नहीं थी, कोई अज्ञात चोर उसे चुरा कर ले गया था। फरियादी द्वारा मोटरसायकल चोरी होने की रिपोर्ट देहात थाना में दर्ज की गई। पुलिस द्वारा संदेह के आधार पर आसपास खडे साक्षियों से पूछताछ करने पर आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा मोटरसायकल को चुराने की बात स्वीकार की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय के द्वारा विचारण के दौरान आयी साक्ष्य तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात् आरोपी रोहित को मोटरसायकल चोरी के अपराध में दोषी पाते हुये धारा 379 भादवि के में 11 माह के कारावास एवं 200/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाडा श्री पारितोष देवनाथ के द्वारा पैरवी की गई।