नयी दिल्ली, 10 सितंबर (वार्ता) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापन की समय सीमा समाप्त कर दी है।
प्राधिकरण ने इस संबंध में 14 मई 2012 को जारी सेवा गुणवत्ता मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनयमन, 2012 को गुरुवार को वापस ले लिया। साथ ही इस नियम के तहत जारी सभी आदेशों को निर्देशों को भी वापस ले लिया गया है।
इस नियम के तहत टेलीविजन चैनलों पर एक घंटे में अधिकतम 12 मिनट तक विज्ञापन दिखाने का प्रावधान था।
ट्राई ने यह नियम केबल टेलीविजन नेटवर्क्स नियम, 1994 के नियम 7 के उपनियम 11 के अनुरूप जारी किया था। केंद्र सरकार ने 21 अगस्त 2026 को इस उपनियम को समाप्त कर दिया था। प्राधिकरण की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसी के मद्देनजर वह भी अपने जारी नियम को वापस ले रहा है।
