अनुमति प्राप्त कर किया गया निर्माण कार्य

जबलपुर। भोपाल नगर निगम के द्वारा कलियासोत तथा बडे तालाब के पचास मीटर के दायरे में आने वाले मकान को अवैध करार देते हुए तोडने के संबंध में जारी आदेश को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विवेक मिश्रा की एकलपीठ ने निर्मित मकान के तोडने पर रोक बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई 15 सितम्बर को निर्धारित की है।

गौरतलब है कि नगर निगम भोपाल के द्वारा अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण व व्यवसायिक गतिविधि संचालित किये जाने के संबंध में जारी किये गये नोटिस व पारित आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 106 याचिकाएं दायर की गयी थी। एकलपीठ सभी याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से कर रही है। एकलपीठ के द्वारा सोमवार को 42 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान दस नम्बर, कलियासोत व बडा तालाब के पचास मीटर के एरिया में व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने के संबंध में नगर निगम के द्वारा जारी आदेश तथा शो-कॉज नोटिस जारी किये जाने के संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई की गयी थी। एकलपीठ ने शो-कॉज नोटिस जारी किये जाने संबंधित याचिकाओं का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता के जवाब पर कारण सहित विधि अनुसार आदेश जारी करने निर्देश नगर निगम को दिये थे।

एकलपीठ को बताया गया कि मास्टर प्लान 2005 के अनुसार निर्धारित अनुमति प्राप्त कर निर्माण कार्य किया गया है। समयाभाव के कारण सभी याचिकाकर्ता अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सके। एकलपीठ ने याचिकाओं पर अगली सुनवाई 15 सितम्बर को निर्धारित की है।

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