मकान मालिक पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज

जबलपुर: बरगी अंतर्गत हिनौता में निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहे एक मिस्त्री की 11 के.व्ही हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से 4 अगस्त को मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मर्ग जांच के बाद मकान मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।जानकारी के अनुसार, ग्राम सालीवाडा देवद्वार निवासी देवीलाल मेहरा 4 अगस्त 2026 को ग्राम हिनौता में रामदास पटैल (32) के निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे। उनके साथ मजदूर रश्मी कुलस्ते और कु. साधना वरकडे भी मौजूद थीं। काम करने के दौरान मिस्त्री देवीलाल के हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का सरिया मकान के ऊपर से गुजरी 11 के.व्ही. की बड़ी लाइन से टकरा गया। करंट का जोरदार झटका लगने से देवीलाल जमीन पर गिर गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी।
खतरे में डाली जान, सुरक्षा उपकरण नहीं दिए
मामले की जांच में यह यह बात सामने आई कि मकान मालिक रामदास पटैल को अच्छी तरह पता था कि मकान के ठीक ऊपर से हाईटेंशन की खतरनाक लाइन गुजरी है और यहाँ काम करना जानलेवा हो सकता है। इसके बावजूद उसने मजदूरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया और बिना सुरक्षा उपकरणों के लापरवाही से काम कराया। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बरगी के कनिष्ठ अभियंता से प्राप्त जांच पत्र के आधार पर पुलिस ने पाया कि यह पूरी घटना मकान मालिक की आपराधिक लापरवाही के कारण हुई। आरोपी मकान मालिक रामदास पटैल पिता जवारलाल पटैल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया ।

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