
मुलताई। पवित्र नगरी मे ताप्ती सरोवर में जल आपूर्ति करने वाले जलमार्ग से अतिक्रमण हटाने जेसीबी लेकर पहुंची राजस्व, नगरपालिका एवं पुलिस की संयुक्त टीम गुरुवार को बिना अतिक्रमण हटाए खाली हाथ लौटना पड़ा। टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारम्भ करती उसके पहले अतिक्रमण कारियो द्वारा प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी।नगरपालिका के अधिवक्ता पंकज यादव ने बताया इस मामले में नगरपालिका को 10 सितम्बर को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस मिला है। उन्होने बताया मुलताई निवासी राजेश पवार एवं अमित शर्मा के अधिवक्ता द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया है अन्य 7 लोगो को स्थगन आदेश नही मिला है।
स्थगन आदेश की जानकारी मिलने के बाद नगर पालिका के अधिवक्ता पंकज यादव द्वारा मामले में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया सभी नौ प्रकरणों में नगर पालिका की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत कर न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करा दी गई है। शासन की ओर से भी वकालतनामा पेश कर न्यायालय में उपस्थिति दर्ज कराई गई है।
नगर पालिका के अधिवक्ता पंकज यादव ने बताया कि अब आगामी 10 सितंबर को उक्त प्रकरणों में प्रथम जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई होगी।
