पैरोल से फरार हुआ बंदी, हत्या, अपहरण, लूट प्रकरण में काट रहा था सजा

जबलपुर। हत्या, अपहरण, लूट मामले में सजा काट रहा बंदी पैरोल अवधि पूरी होने पर जेल नहीं लौटा। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने दण्डित बंदी, जमानतदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक बुधवार को राजकुमार दास 59 वर्ष निवासी जेल लाईन सिविल लाईन ने लिखित शिकायत की कि वह नेताजी सुभाष चंद बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में भृत्य के पद पर कार्यरत है, दण्डित बंदी जाहिद उर्फ शहिद पिता खलील खान 38 वर्ष घसियारी मोहल्ला जिला सिवनी को सत्र प्रकरण क्रमांक 167/11 अपराध 392, 364, 302, 201 में अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा म.प्र. द्वारा पारित निर्णय 2 जून 2012 को सजा 3 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास, 3 वर्ष व जुमार्ना 4 हजार रूपये जमा न करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। जेल मुख्यालय म.प्र.भोपाल के आदेश 8 जुलाई 26 के पालन में दण्डित बंदी जाहिद उर्फ शहिद पिता खलील खान को अस्थाई मुक्ति 142 दिवस (द्वितीय भाग) के लिये 17 अगस्त को रिहाकर 1 सितम्बर 26 को जेल दाखिल होने की सूचना दी गई थी किन्तु दण्डित बंदी जेल प्रवेश न होकर पैरोल से फरार हो गया है।

बंदी के जमानतदार रियाजुद्दीन निवासी गांधी वार्ड थाना सिवनी की 50 हजार रूपये की जमानत निष्पादित की गई है। जमानतदार द्वारा बंदी छुट्टी हेतु सम्पूर्ण जबावदाी ली गयी किन्तु जमानतदार द्वारा बंदी को जेल दाखिल नहीं करवाया गया। दण्डित बंदी जाहिद उर्फ शहिद खान एवं जमानतदार रियाजुद्दीन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

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