
बुरहानपुर। म.प्र.आदिम जाति कल्याण विभाग के तत्कालीन कमिश्नर श्री नरोत्तम सिंह वरकडे को न्यायालय की अवमानना का नोटिस दिए जाने के बावजूद और दिनांक 25/08/2026 को हाईकोर्ट में स्वयं उपस्थित रहने का आदेश देने के बावजूदए ना तो तत्कालीन कमिश्नर ’श्री नरोत्तम सिंह वरकडे’ उपस्थित हुए और ना ही वर्तमान कमिश्नर ’श्री तरूण राठी’ उपस्थित हुए ए जिसके बाद , हाईकोर्ट ने दोबारा, आगामी दिनांक 31/08/2026 को उन्हें स्वयं हाईकोर्ट में उपस्थित रहने के पुन: दिनांक 26/08/2026 को आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता शिक्षिका बुरहानपुर की श्रीमती अनीता जैन ,लोदले की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गिरीश कुमार अग्रवाल ;जो अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल के बड़े भाई है, ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि सेवा बहाली और प्रथम नियुक्ति दिनांक 03/01/2022 से अब तक का संपूर्ण वेतन लाभ अदा करने के हाईकोर्ट के आदेश दि.10/12/2024 का पालन नहीं करने पर मण्प्रण् हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने, दूसरी बार प्रस्तुत अवमानना याचिका में, जनजाति कल्याण विभाग के कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में दिनांक 31/08/2026 को उपस्थित रहने के दूसरी बार आदेश जारी किए हैए इससे पहले मा.हाईकोर्ट ने पूर्व में दिनांक 25/08/2026 को उपस्थित रहने के आदेश दिए थे।
