इंदौर: प्रशासन ने आज शहर की बड़ी कॉलोनी ऑस्कर पैलेस की अनुमति निरस्त कर दी है. अनुमति निरस्त करने का कारण यह बताया जा रहा है कि कॉलोनी की जमीन पर जिला कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी छुपाई गई. इससे बढ़कर यह है कि हाईकोर्ट ने उक्त कॉलोनी में जमीन हस्तांतरित करने पर भी रोक लगा रखी है.
शहर की प्रसिद्ध 26 हेक्टेयर पर बनी आस्कर पैलेस कॉलोनी की जिला प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी है. उक्त कॉलोनी के संचालक दीपक सोनी ने जिला कोर्ट में जमीन का मामला विचाराधीन होने की जानकारी छुपाकर कलेक्टर कॉलोनी सेल विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली थी.
उक्त ऑस्कर पैलेस कॉलोनी की शिकायत लोकेश जैन ने कलेक्टर कॉलोनी सेल विभाग को की थी. जैन ने बताया कि कॉलोनी की अनुमति फरवरी 2024 में ली गई, जबकि 16 जनवरी 2024 से जिला कोर्ट में जमीन को लेकर प्रकरण विचाराधीन है. इतना ही नहीं उक्त कॉलोनी को लेकर हाईकोर ने भज अगस्त 2055 से जमीन हस्तांतरण पर रोक लगा रखी है. कॉलोनी की 26 हेक्टेयर जमीन का कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने की जानकारी छुपाकर अनुमति लेने का मामला सामने आने के बाद आज अनुमति निरस्त करने की कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई कॉलोनी सेल विभाग ने कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई.
