चाईना चाकू के साथ पकड़ाए आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास

जबलपुर: अवैध रूप से बटनदार चाईना चाकू रखने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता खरे ने आरोपी अभयराज को दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र पाल सिंह कौरव ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार 19 फरवरी 2024 को माढ़ोताल पुलिस को सूचना मिली थी कि दीनदयाल चौक स्थित साहू चाय दुकान के सामने एक व्यक्ति चाकू लेकर लोगों को धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी की जेब से लोहे का बटनदार चाईना चाकू बरामद किया। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।

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