जबलपुर: अवैध रूप से बटनदार चाईना चाकू रखने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्वेता खरे ने आरोपी अभयराज को दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र पाल सिंह कौरव ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार 19 फरवरी 2024 को माढ़ोताल पुलिस को सूचना मिली थी कि दीनदयाल चौक स्थित साहू चाय दुकान के सामने एक व्यक्ति चाकू लेकर लोगों को धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी की जेब से लोहे का बटनदार चाईना चाकू बरामद किया। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया।
Next Post
अधिवक्ता लिपिक संघ के चुनाव: देवेन्द्र तिवारी अध्यक्ष तो सुनील सचिव निर्वाचित
Sun Aug 23 , 2026
जबलपुर: अधिवक्ता लिपिक संघ के वर्ष 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए चुनाव संपन्न हुए। इसमें देवेन्द्र तिवारी अध्यक्ष, महेंद्र साहू उपाध्यक्ष और अशोक दुबे कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं सचिव पद के लिए सुनील कुमार और हरी पटेल के बीच मुकाबला हुआ। सुनील कुमार को 43 […]

You May Like
-
1 year ago
नहर किनारे मिला अधेड़ का शव
-
2 months ago
मंडला में वनविभाग लिपिक के घर ईओडब्ल्यू का छापा
-
2 weeks ago
तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को कुचला : मौत
-
2 years ago
BU के कुलसचिव के खिलाफ हाईकोर्ट का जमानती वारंट