भोपाल: बैचलर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन (बीपीएड) पाठ्यक्रम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलसचिव आई. के. मंसूरी के विरुद्ध 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित न होने के कारण की गई है।
विक्टोरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल के छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कुलसचिव मंसूरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, उनके अनुपस्थित रहने पर 02 अप्रैल को जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डबल बेंच ने यह कड़ा कदम उठाया।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने कुलसचिव आई. के. मंसूरी और अन्य अधिकारियों पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया।
