प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड नहीं, मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस निरस्त

जबलपुर:खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने नशे के अवैध कारोबार और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दवा व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। विभाग ने भारी मात्रा में एविल इंजेक्शन की खेप बरामद करने के साथ ही, नारकोटिक्स दवाओं के रिकॉर्ड में हेरफेर करने वाली एक नामी दवा एजेंसी का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया है। जानकारी के मतािबक खुफिया जानकारी के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर राधेश्याम वट्टी और प्रवीण पटेल की संयुक्त टीम ने एम्पायर रोड, शीला टॉकीज के पास स्थित एक मकान पर औचक छापेमारी की थी यहां रहने वाले निशांत राजपूत पिता करमचंद्र राजपूत ने अपने घर को अवैध गोदाम बना रखा था। आरोपी ने बिना किसी वैध लाइसेंस के पटना से एविल इंजेक्शन के 2,400 वायल्स मंगवाकर छिपाई थीं।

इन इंजेक्शंस को शहर में अवैध रूप से सप्लाई किया जाना था। ड्रग विभाग की टीम ने 19 अगस्त को पूरी खेप को जब्त किया था। गुरूवार को न्यायालय से कस्टडी ऑर्डर प्राप्त कर आरोपी के खिलाफ सीजेए कोर्ट में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मामला दायर कर दिया गया है। साथ ही मामले की जांच तेल कर रही है। ड्रग विभाग ने दूसरी कार्रवाई पनागर में की । ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण पटेल ने पूर्व में देवरी खुर्द पनागर स्थित मैसर्स साईं एजेंसी का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान संचालक सुनील कुमार केवट पिता बिंदु प्रसाद केवट प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खरीद-बिक्री का कोई भी वैध रिकॉर्ड और दस्तावेज पेश नहीं कर पाए थे। इसके बाद विभाग ने एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका संचालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए साईं एजेंसी का थोक दवा लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

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