नई दिल्ली, (वार्ता)। दिल्ली के जल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने घरेलू और गैर-घरेलू दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बकाया पानी के बिलों पर विंलंब भुगतान अधिभार (एलपीएससी) में 100 प्रतिशत छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दिया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का विस्तार इसलिए किया गया है, क्योंकि इससे दिल्लीभर के उपभोक्ताओं को भारी राहत मिली है। अब तक घरेलू और गैर-घरेलू दोनों श्रेणियों के 5,27,514 उपभोक्ता इस छूट योजना का लाभ उठा चुके हैं।
यह राहत काफी बड़ी रही है, जिसके तहत 3,261 करोड़ रुपये का एलपीएससी पहले ही माफ किया जा चुका है। इससे अपने पुराने बकाया पानी के बिलों का निपटारा करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी वित्तीय राहत मिली है। वहीं राजस्व की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड (डीजीबी) ने अब तक मूल राशि के रूप में 815.84 करोड़ रुपये एकत्र किये हैं। इसमें घरेलू और गैर-घरेलू दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं का भुगतान शामिल है। यह राशि जल बोर्ड को बकाया वसूलने में मदद कर रही है और साथ ही नागरिकों को भी राहत प्रदान कर रही है।
यह योजना 14.09 लाख घरेलू और 70,312 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को कवर करती है, जिससे निवासियों और प्रतिष्ठानों की एक बड़ी संख्या को अपने पुराने बकाया पानी के बिलों का निपटारा करने का अवसर मिल रहा है।
जल मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार, इस योजना का विस्तार वित्तीय अनुशासन को आम उपभोक्ताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ जोड़ने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
उन्होंने कहा, “एक परिवार के लिए, पुराना पानी का बिल वर्षोँ तक चिंता का विषय बना रह सकता है। जब उसमें एलपीएससी जुड़ता रहता है, तो रकम चुकाना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को एक वास्तविक अवसर देना चाहते थे – मूल राशि का भुगतान करें और एलपीएससी का बोझ पीछे छोड़ दें।”
श्री वर्मा ने आगे कहा, “हम लोगों से अधिक भुगतान करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम लोगों से केवल वही भुगतान करने के लिए कह रहे हैं, जो वास्तव में उनका बकाया है। यदि मूल राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो 100 प्रतिशत एलपीएससी माफ कर दिया जायेगा। यह उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक राहत है और साथ ही जल बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का एक जिम्मेदार तरीका भी है।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई समय सीमा को किसी अनिश्चितकालीन छूट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। डीजीबी के आदेश के अनुसार, छूट को केवल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है और इस तिथि के बाद कोई अतिरिक्त विस्तार नहीं दिया जाएगा।
श्री वर्मा ने कहा, “यह अंतिम अवसर है। इसके बाद कोई और विस्तार नहीं होगा, इसलिए मैं हर उस उपभोक्ता से अपील करता हूं, जिसका पुराना पानी का बिल बकाया है, वे इस अवसर का लाभ उठाएं, मूल राशि का भुगतान करें और मामले को हमेशा के लिए खत्म करें।”
