जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने पनागर नगर की प्राचीन व ऐतिहासिक शासकीय वरिष्ठ बुनियादी शाला को दस किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र सिंगौद स्थानांतरित करने के कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट के इस निर्णय से स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों, स्वजनों और स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।
दरअसल, पनागर स्थित यह शासकीय स्कूल 216 वर्षों से संचालित है और नगर की एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। जबलपुर निवासी नीलम श्रीवास्तव व अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद स्कूल स्थानांतरण के आदेश पर अगली सुनवाई तक पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी विद्यार्थी या स्वजन पर कोई प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने शासन को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 तय की है।
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