कटनी: चर्चित “मिस्ट्री गर्ल” और कटनी की रहने वाली एडवोकेट अर्चना तिवारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। चलती ट्रेन से रहस्यमयी तरीके से गायब होकर पुलिस और प्रशासन को छकाने वाली अर्चना तिवारी का मामला अब इंदौर हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट ने 5 अगस्त को पुलिस कस्टडी में हाजिर करने के आदेश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
* शादी का नया खुलासा: अर्चना तिवारी ने दावा किया है कि गायब होने से पहले 19 फरवरी 2025 को उसने सुजालपुर निवासी सारांश से प्रेम विवाह कर लिया था।
* चलती ट्रेन से गायब होने का ड्रामा: 7 अगस्त 2025 को इंदौर से कटनी जाते समय नर्मदा एक्सप्रेस से अर्चना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी । उसका सामान, मोबाइल और राखी सीट पर ही छूटे मिले थे ।
* नेपाल तक चला था सर्च ऑपरेशन: मध्य प्रदेश पुलिस (जीआरपी एसआईटी) और केंद्र सरकार की मदद से नेपाल बॉर्डर (लखीमपुर खीरी) से उसे वापस लाया गया था। तब उसने जज बनने और पटवारी से जबरन शादी न करने की बात कही थी।
हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
पति ने लगाई याचिका: सारांश ने इंदौर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इसमें उसने आरोप लगाया है कि अर्चना के चाचा उसे कमरे में बंद रखकर प्रताड़ित कर रहे हैं और उसकी जान को खतरा है।
अर्चना का हाईकोर्ट को पत्र: अर्चना ने भी हाईकोर्ट को ईमेल और वीडियो भेजकर बयान दिया है कि वह सारांश के साथ रहना चाहती है और उसे उसके पति से मिलवाया जाए।
हाईकोर्ट का सख्त आदेश: इंदौर हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कटनी पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि 5 अगस्त 2026 को अर्चना तिवारी को पुलिस कस्टडी में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए ।
आगामी फैसला:
अब सभी की नजरें 5 अगस्त 2026 को होने वाली हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं । कोर्ट में अर्चना के बयानों के आधार पर ही यह तय होगा कि उसे उसके पति के साथ भेजा जाएगा या परिवार के पास ।
