इंदौर:जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और कारोबार के खिलाफ खाद्य विभाग ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौर कुटी क्षेत्र से 17 गैस सिलेंडर जब्त किए. मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है.खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने सागौर कुटी स्थित धर्मकुंज गेट के पास एक परिसर में औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान गुलाब शाह के कब्जे से घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण और कारोबार संचालित होना पाया गया।
मौके से 17 सिलेंडर जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी एन.एस. मुवेल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकुर गुप्ता और सुचिता दुबे की संयुक्त टीम ने कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की. प्रशासन का कहना है कि आवासीय और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही नागरिकों से ऐसी गतिविधियों की जानकारी प्रशासन को देने की अपील की गई है.
