जिला टास्क फोर्स में पंजीयन बिना नहीं चलेंगे शिक्षण संस्थान

जबलपुर: सर्वोच्च न्यायालय के जुलाई 2025 के निर्देशों के पालन में, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राघवेंद्र सिंह के आदेशानुसार जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और मेडिकल संस्थानों का ‘जिला टास्क फोर्स’ में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के प्राचार्य एवं डीटीएफ सचिव प्रो. अलकेश चतुर्वेदी ने बताया कि बिना पंजीकरण प्रमाण-पत्र के कोई भी संस्थान संचालित नहीं किया जा सकेगा।

समन्वयक प्रो. अरुण शुक्ल ने कहा कि पंजीयन के लिए समय सीमा 26 दिसंबर से 3 जनवरी है। जानकारी छिपाने या समय पर उपलब्ध न कराने पर संबंधित विभाग प्रमुख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजीयन एवं जानकारी के लिए जिला टास्क फोर्स कार्यालय, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस (शासकीय महाकौशल महाविद्यालय), जबलपुर या मोबाइल 6232193375 पर संपर्क किया जा सकता है।

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