भ्रूण परीक्षण और गर्भपात: तीन सोनोग्राफी सेंटर्स का लाइसेंस रद्द हुआ

जबलपुर:भ्रूण परीक्षण और अवैध रूप से गर्भपात कराने के मामले में तीन सोनोग्राफी सेंटर्स का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ।विदित हो कि मालवीय चौक स्थित डिजिटल एक्स-रे सोनोग्राफी और अधारताल स्थित सरल डायग्नोस्टिक सेंटर में अवैध तरीके से भ्रूण परीक्षण कराने के बाद गर्भपात कराये जाने की सूचना पर ऑपरेशन गरिमा के तहत छापेमारी हुई थी जहां भ्रूण परीक्षण के लिए 15000 रूपए में सौदेबाजी होती थी बल्कि बालिका होने पर गर्भपात कराने के लिए लाखों रूपए ऐंठे जाते थे।

दोनों सेंटरों को सील करने के साथ संचालकों समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हो चुकी है। जांच में यह बात भी सामने आई कि सोनो ग्राफी सेंटर में तैनात नर्स डॉली जायसवाल उर्फ खुशी द्वारा जबलपुर के अन्य सोनोग्राफी केन्द्रों में भी इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जाती थी जिसकी विस्तृत जांच जारी है। इसके अलावा सोनोग्राफी सेंटर की कर्मचारी सूरज पाल, योगेश्वर दुबे एवं अन्य द्वारा सोनोग्राफी से संबंधित किसी भी प्रकार का पैरामेडिकल या मेडिकल कोर्स नहीं किया गया था।

सोनोग्राफी सेंटर के संचालक द्वारा धोखाधड़ी कर अयोग्य कर्मचारियों से सोनोग्राफी सेंटर का संचालन कर काली कमाई की जाती थी। बिना रजिस्ट्रेशन के अनियमित रूप से डिजिटल एक्सरे एवं सोनोग्राफी सेंटर का संचालन किए जा रहे थे। डिजिटल एक्स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर, मालवीय चौक के संचालक डॉ. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल 73 वर्ष निवासी चेरीताल कोतवाली, सरल सोनोग्राफी सेंटर अधारताल संचालक डॉ. सतीश अग्रवाल 69 वर्ष निवासी साउथ सिविल लाईन को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। डॉ. राजेन्द्र अग्रवाल एवं डॉली जायसवाल उर्फ खुशी के मोबाईल फोन विधिवत जप्त किया गया। मोबाईल की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया भू्रण लिंग परीक्षण से संबंधित फोटो एवं गर्भसमापन के फोटोग्राफ प्राप्त हुए है। आर के सोनोग्राफी सेंटर में आने वाले महिला मरीज के भू्रण का लिंग परीक्षण उपरांत उक्त महिलाओं को गर्भपात के लिए सरल सोनोग्राफी सेंटर अधारताल रेफर किया जाता था जहां गर्भपात किया जाता था।
इनका लाइसेंस निरस्त
रविन्द्र नगर , अधारताल में स्थित सरल डिजिटल एक्स-रे एंड सोनोग्राफी सेंटर, एवं कांचघर स्थित महेश सोनोग्राफी सेंटर का संचालन डॉ सतीश अग्रवाल करता था। जबकि मालवीय चौक स्थित आर के एक्स रे सोनोग्राफी सेंटर का संचालन डॉ राजेन्द्र कुमार अग्रवाल करता था । तीनों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है वे इस आदेश के जारी होने के पश्चात् पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सोनोग्राफी अथवा अन्य पंजीयन अपेक्षित गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 एवं अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक दण्डात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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