घर पर अवैध अफीम रखने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास 

जावद। श्रीमान् विनोद कुमार पाटीदार, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट), जावद, जिला-नीमच द्वारा घर पर 3.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखने वाले आरोपी शम्भूलाल पिता सेवा धाकड़, उम्र-52 वर्ष, निवासी-ग्राम किशनपुरा, तहसील व थाना सिंगोली, जिला नीमच को धारा 8(सी)/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 02.05.2023 को सीबीएन कार्यालय सिंगोली पर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि शम्भूलाल धाकड़ द्वारा उसके घर पर अवैध मादक पदार्थ अफीम का संग्रहण कर रखा हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर सीबीएन द्वारा निवारक दल का गठन किया गया तथा सुबह के लगभग 09:30 बजे आरोपी के ग्राम डूंगरिया स्थित घर पर दबिश दी गई। आरोपी के घर के अंदर कमरे में अलमारी के ऊपर रखे स्टील के डब्बे में 3.5 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी हुई थी। सीबीएन द्वारा अफीम को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई तथा सहयोग अधिवक्ता सुश्री दीपयिाखा रावल द्वारा किया गया।

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