ट्रेन में चोरी करने वाले आरोपी को एक साल का सश्रम कारावास

जबलपुर: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मानसी अग्निहोत्री की अदालत ने ट्रेन में महिला यात्री का जेवरों से भरा पर्स चुराने वाले आरोपी शंकर जयसवाल को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को एक साल के सश्रम कारावास व पंद्रह सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।अदालत को एडीपीओं कु. रंजीता भलावी ने बताया कि 21 जुलाई 2019 को फरियादी अनीता कुमारी महाराष्ट्र ट्रेन नंबर-12142 में अपने पिता के साथ बर्थ क्रमांक-47 व 55 में यात्रा कर रहीं थी।

यात्रा के दौरान जबलपुर स्टेशन के पास अज्ञात आरोपी ने उनका लेडीज पर्स, जिसमें जेवरात कीमती करीब 53 हजार रुपये के थे, चोरी कर लिया था। जिसकी शिकायत जीआरपी इटारसी में की गई थी। जिसके बाद जीआरपी ने आरोपी शंकर जायसवाल को हिरासत में लिया था और उसके घर से चुराये हुए जेवर बरामद किये थे। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।

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