आईटीआर फाइलिंग गाइड: ITR-1 और ITR-2 फॉर्म को लेकर है कन्फ्यूजन? सीए से समझिए आपके लिए कौन सा फॉर्म है सही

नई दिल्ली, असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसमें अब तक 4 करोड़ से अधिक करदाता अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं।

ITR-1 (सहज) फॉर्म की पात्रता और शर्तें

ITR-1 उन वेतनभोगी नागरिकों के लिए है जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख तक है। इसमें सैलरी, एक मकान का किराया और बैंक ब्याज से होने वाली आय शामिल होती है।

ITR-2 फॉर्म किसके लिए है उपयोगी

₹50 लाख से अधिक आय, एक से अधिक मकान, कैपिटल गेन्स, शेयर बाजार या विदेशी संपत्तियों से आय वाले करदाताओं को ITR-2 फॉर्म भरना अनिवार्य होता है।

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