जिले के अंदर ही नहीं संभाग के दूसरे जिलों के लिए भी मिलेगा शव वाहन

ग्वालियर: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉ.एम.एस.सागर ने बताया कि शासकीय संस्था में रोगी अथवा दुर्घटना पीड़ित के उपचार के दौरान ग्वालियर की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर मृतक को उनके निवास स्थल अथवा शमशान घाट तक सम्मान पूर्वक नि:शुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से नि:शुल्क शव वाहन सेवा का संचालन राज्य शासन के निर्देश अनुसार किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी शासकीय अस्पतालों में रोगी /दुर्घटना पीड़ित की इलाज के दौरान शासकीय अस्पताल में मृत्यु होने पर मृतक को सम्मान पूर्वक अपने परिजनों को सुपुर्द कर नि:शुल्क उनके निवास स्थल तक पहुंचना है।

निःशुल्क शव वाहन द्वारा केवल शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीज की उपचार के दौरान मृत्यु होने पर ही मृतक को सम्मान पूर्वक उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एम.एस. सागर ने बताया कि शासन द्वारा संचालित नि:शुल्क शव वाहन की जो व्यवस्था की गई है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है पहले शव वाहन का संचालन केवल जिले की सीमा के अंदर ही किया जाता था जैसे कि यदि किसी मरीज की मृत्यु जिला अस्पताल अथवा हजार बिस्तरअस्पताल(मेडीकल कॉलेज ) में उपचार के दौरान हुई है तो मृतक को ग्वालियर जिले की सीमा के अंदर ही किसी भी ब्लॉक के गांव, क्षैत्र में नि:शुल्क शव वाहन से ले जाया सकता था लेकिन अब इसमें शासन ने संशोधन किया गया है अब जिले की सीमा के साथ -साथ यदि मरीज की मृत्यु जिले के मेंडीकल कॉलेज में हुई है तो वह उसी संभाग के किसी भी जिले में अथवा संभाग के पास के ज़िले में उनके परिजन शव वाहन से नि:शुल्क शव को ले जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शासकीय शव वाहन को निःशुल्क टोल फ्री नंबर 155334 पर कॉल कर बुला सकते हैं।

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