
भोपाल। ट्विशा शर्मा मौत के मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा. शनिवार को अदालत का फैसला आया और गिरिबाला सिंह की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई. विशेष अदालत के न्यायाधीश राम प्रसाद मिश्रा ने शुक्रवार को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनीं. फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायाधीश ने इस पर अपना आदेश सुनाया. औपचारिक फैसले में पीठ ने कहा कि गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप हैं, जिससे कानूनी कार्यवाही के इस चरण में राहत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता है. मामले में बचाव पक्ष के वकीलों ने उच्च न्यायालय जाने की भी बात कही है.
जानकारी के मुताबिक गिरिबाला सिंह की जमानत को लेकर सीबीआई ने इस पर अपना कड़ा विरोध जताया. सीबीआई की तरफ से कहा गया कि बचाव पक्ष के दावे तथ्यात्मक रूप से गलत हैं. घटना के समय आरोपी अपनी मां के साथ नहीं रह रही थी, जिससे बचाव पक्ष के दावों का खंडन किया गया. इसके साथ ही एजेंसी ने बताया कि न्यायिक हिरासत में गिरिबाला सिंह की शारीरिक स्थिति सामान्य है. इसके साथ ही अपराध की गंभीरता को लेकर अभियोजन पक्ष ने कहा कि जिसकी जान गई वह भी किसी की बेटी थी. गिरिबाला सिंह को राहत देने के बजाय मृतका के लिए न्याय को प्राथमिकता दी जाए.
