सोनम की जमानत रद्द, तीन सप्ताह में सरेंडर के आदेश

इंदौर:चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को मिली जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने उसे तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं.मेघालय में हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी पर पति राजा की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है. मामले में उसे निचली अदालत से जमानत मिली थी, जिसे चुनौती देते हुए मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सोनम की जमानत का विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत आदेश को रद्द कर दिया. गौरतलब है कि राजा रघुवंशी की मई 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी. जांच में पुलिस ने हत्या की साजिश का खुलासा करते हुए सोनम रघुवंशी समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सोनम को तय समय सीमा में सरेंडर करना होगा. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी

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