लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने वाले वाहन चालक को 2 वर्ष की सजा  

नीमच। श्रीमान् विशाल खाड़े, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, जिला नीमच के द्वारा अपने निर्णय में लापरवाहीपूर्वक टैंकर चलाकर मोटरसायकल को टक्कर मारकर मोटरसायकल सवार महिला की मृत्यु कारित करने एवं अन्य को घोर उपहति व उपहति कारित करने वाले आरोपी गणेशलाल पिता मिश्रीलाल रायका, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम पालडी, तहसील-आसीन्द, जिला भीलवाडा (राजस्थान) को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000रू. अर्थदण्ड, धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड एवं धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 09.01.2018 की दोपहर के लगभग 4 बजे मनासा-नीमच रोड़ स्थित जवासा पुलिया के पास की हैं। घटना दिनांक को महेश नागदा उसकी मोटरसाईकिल से उसकी पत्नी शिवकन्याबाई व पुत्री दिशु एवं पुत्र अथर्व के साथ अल्हेड़ से रेवली देवली जा रहा था, कि जवासा पुलिया के पास सामने से नीमच तरफ से आरोपी ने टैंकर को तेजगति व लापरवाहीपर्वूक चलाकर लाकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे महेश के कंधे में फ्रैक्चर हो गया था व पुत्री दिशु को चोटे आई व पत्नी शिवकन्याबाई की सर पर चोट आने से मृत्यु हो गई। थाना नीमच सिटी में घटना का मर्ग कायम किया गया तथा मर्ग जाँच उपरांत आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना के पश्चात् अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहतगण, चश्मदीद साक्षीगण एवं विवेचक सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पारस मित्तल, एडीपीओ द्वारा की गई।

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