​सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस की प्रक्रिया होगी पारदर्शी: 15 दिन में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भेजना अनिवार्य

भोपाल। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी बनाने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव कृष्णावेणी देसावतु ने स्पष्ट किया है कि निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत नए लाइसेंस के आवेदनों का निराकरण 60 दिनों तथा नवीनीकरण के आवेदनों का 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। वहीं, जांच पूरी होने के बाद सत्यापन प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को भेजना अनिवार्य होगा।

विभागीय समीक्षा में सामने आया कि कुछ जिलों में सत्यापन प्रतिवेदन लंबे समय से लंबित हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण करने और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत सुरक्षा एजेंसी के कार्यालय का भौतिक सत्यापन तथा आवेदकों का चरित्र सत्यापन सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही, अनावश्यक देरी से बचने के लिए आवेदकों को केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही व्यक्तिगत रूप से बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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