जुर्माना और क्षतिपूर्ति विवादों के निपटारे के लिए ईपीएफओ ने शुरू की ‘विश्वास, 2026’ योजना

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (वार्ता) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं और संगठन के बीच लंबे समय से लंबित क्षतिपूर्ति एवं जुर्माने से जुड़े विवादों के समाधान के लिए ‘विश्वास, 2026’ नामक एकमुश्त विवाद समाधान योजना शुरू की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि यह पहल स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने, मुकदमेबाजी कम करने और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गयी है। उन्होंने बताया कि यह योजना 29 जून से लागू हो चुकी है और अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14बी तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के तहत लगाये जाने वाले हर्जाने और जुर्माने से जुड़े विवादों का डिजिटल एवं समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जायेगा।

योजना के दायरे में न्यायिक मंचों पर लंबित अपील वाले मामले, अंतिम आदेश के बावजूद लंबित या आंशिक वसूली वाले प्रकरण, नोटिस जारी होने लेकिन अंतिम आदेश न होने वाले मामले तथा ऐसे प्रकरण भी शामिल किये गये हैं जिनमें अभी तक नोटिस जारी नहीं हुए हैं। 14 जून 2024 से पहले की अवधि से संबंधित चूकों पर हर्जाने की गणना रियायती दरों पर की जायेगी। दो महीने तक की देरी पर 0.25 प्रतिशत प्रति माह, दो से चार महीने तक की देरी पर 0.50 प्रतिशत प्रति माह और चार महीने से अधिक की देरी पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से क्षतिपूर्ति निर्धारित की जायेगी।

योजना का लाभ लेने के लिए नियोक्ताओं को आवेदन से पहले देय वैधानिक ब्याज का पूरा भुगतान करना होगा और यह भी घोषित करना होगा कि विवाद के निपटारे के बाद वे आगे कोई अपील नहीं करेंगे। आवेदन केवल ईपीएफओ नियोक्ता पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर या ई-हस्ताक्षर के जरिए ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे। ईपीएफओ ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी क्षेत्रीय, प्रादेशिक और जिला कार्यालयों में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं तथा ‘विश्वास प्रकोष्ठ’ स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि पात्र नियोक्ताओं के आवेदनों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

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