मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

रीवा, बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दंडित किया गया है. उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है, मामला डभौरा थाना क्षेत्र का है.

आरोपी मंगलेश्वर केशरवानी 41 वर्ष निवासी डभौरा ने 12 अगस्त 2024 को सात साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. बताया गया है कि घटना के समय मासूम लड$की अपने सहेलियो के साथ खेलने गई थी जहां आरोपी पहुंच गया और बच्ची को अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया. किसी तरह बच्ची आरोपी के चंगुल से भागकर आई और डर के कारण परिजनों का जानकारी नहीं दी. बाद में बेटी ने पूरी घटना मां को बताई जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए. मा बच्ची को लेकर डभौरा थाने पहुंची जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच के बाद चालान सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया. जहा विशेष न्यायाधीश पाक्सो डीआर कुमरे के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो धीरज सिंह ने 8 साक्षियों के कथन कराए. सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और उसको पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड जमा न करने पर उसको दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

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