किसानों और अस्पतालों को PESO मानकों वाली केन में 100 लीटर डीजल लेने की रहेगी छूट

भोपाल। प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में वाहन के अलावा किसी भी प्रकार की बाटल, केन या अन्य में डीजल पेट्रोल की बिक्री पूर्णन: प्रतिबंधित हैं. वहीं स्थिति का सामना प्रदेश सहित भोपाल जिले के किसान भी कर रहे थे. वर्तमान में बारिश शुरू हो गई जिससे अब खरीफ फसल की बुआई का समय आ गया है. जिसके चलते किसानों को राहत देते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर एडीएम प्रकाश नायक ने आदेश जारी करके प्लास्टिक की केन में 100 लीटर डीजल देने का आदेश जारी किया है. साथ ही अति आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पतालों व अन्य संस्थानों में डीजल से संचालित होने वाले जनरेटरों के लिए डीजल प्लास्टिक की केन में ले सकते हैं. यह आदेश भोपाल जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशित किया गया है. किसानों को प्लास्टिक की केन में डीजल उपलब्ध कराया जाए, जो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन(पेसो)के मानकों पर खरी उतरती हों, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो. किसानों व अति आवश्यक कामों के लिए डीजल लेने वालों को उसके उपयोग की जानकारी पंप संचालकों को उपलब्ध करानी होगी. यदि आदेशानुसार सुरक्षा मानकों का कोई पेट्रोल पंप संचालक पालन नहीं करता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 16 जून 2026 के अनुसार किसानों की ओर से खरीफ की फसलों, अत्यावश्यक सेवाओं व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए डीजल की उपलब्धता को देखते हुए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया था.

1 जुलाई से हट चुकी है लिमिट

ईरान-इजराइल युद्ध के चलते किसानों व डीजल की गाडिय़ों के मालिकों को 200 लीटर डीजल देने की लिमिट तय की गई थी. वहीं अन्य लोगो के लिए भी यही लिमिट तय थी. लेकिन अब डीजल की उपलब्धता पर्याप्त होने से यह लिमिट 1 जुलाई को हटा ली गई थी.

इनका कहना है

होटलों में चलने वाले जनरेटर में डीजल की आवश्कयता पड़ती है. सिलेंडरों की कमी के कारण कई होटल संचालकों ने खाना बनवाने के लिए डीजल भट्टियां भी ली थीं. पेट्रोल पंपो पर डीजल आसानी से नहीं मिलता है. जल्द ही कलेक्टर व एडीएम से मिलेंगे.

तेजकुल पाल सिंह पाली, अध्यक्ष भोपाल होटल व्यवसायी एसोसिएशन

किसान व अति आवश्यक सेवाओं के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करने वाली प्लास्टिक की केनों में 100 लीटर डीजल पेट्रोल पंप संचालक दे सकते हैं. 6 जुलाई को एडीएम ने आदेश जारी किया है.

चंद्रभान सिंह जादौन,जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक

 

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