दमोह: शहर में मॉडिफाइड और अमानक साइलेंसरों की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार व थाना यातायात प्रभारी निरीक्षक दलबीर सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा शहर की ऑटो पार्ट्स दुकानों पर कार्रवाई की गई।कार्रवाई के दौरान नेशनल हार्न एसेसरीज बस स्टैंड दमोह एवं दमोह कार व बाइक डेकोरेशन की दुकानों से मॉडिफाइड/अमानक साइलेंसर मिले।
पुलिस ने उक्त साइलेंसरों को विधिवत जप्त कर एम.वी एक्ट के तहत कार्रवाई की। दुकान संचालकों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 182(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर इस्तगाशा तैयार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जप्ती का विवरण यह है कि अख्तर पिता गफ्फार खान, उम्र 45 वर्ष, निवासी गढ़ी मोहल्ला, संचालक नेशनल हार्न एसेसरीज, बस स्टैंड दमोह व सोहेल पिता अफसर खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी बजरिया वार्ड क्रमांक 2 दमोह, संचालक दमोह कार व बाइक डेकोरेशन से 21 मॉडिफाइड/अमानक साइलेंसर, कीमत लगभग 30,000 का समान जप्त किया गया।
पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वाहन में अमानक साइलेंसर का उपयोग न करें। इस तरह की अवैध बिक्री पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।कार्रवाई में शामिल अधिकारी/कर्मचारी थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष कुमार, निरीक्षक दलवीर सिंह (थाना यातायात) सहित थाना कोतवाली एवं यातायात शाखा के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की संयुक्त टीम रही.
