जबलपुर: पाटन थाना अंतर्गत अंतर्गत टिमरी में नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति कॉलोनियां काटकर पति-पत्नी ने प्लॉटों को बेच डाला। मामले में पुलिस ने दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस के मुताबिक नलिनी वैश पति राकेश वैश, निवासी सेन्ट्रल प्लाजा, नोदरा ब्रिज ने मौजा टिमरी स्थित खसरा नंबर 57/4/2 की कुल 0.315 हेक्टेयर लगभग सवा तीन एकड़ की कीमती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था। इस भूमि पर बिना नगर एवं ग्राम निवेश से ले-आउट स्वीकृत कराए, बिना किसी वैध विकास अनुमति और बिना रेरा की अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया।
इस पूरी जमीन को छोटे-छोटे 14 भूखंडों में बांटकर आम लोगों को बेच दिया। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 के नियमों का उल्लंघन किया। उसने बिना कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन कराए सीधे जमीनों की खरीद-फरोख्त की, जिससे शासन को मिलने वाले अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क और राजस्व की भारी हानि हुई है। इसी प्रकार टिमरी खसरा क्रमांक 57/2/2 भूमि पर में राकेश वैश निवासी सेन्ट्रल प्लाजा, नोदरा ब्रिज, द्वारा बिना किसी वैध प्रशासनिक अनुमति के धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा था। कोई वैधानिक अनुमति नहीं ली थी। विकास अनुमति के बिना ही नियमों का उल्लंघन कर करीब 20 भू-खंड (प्लॉट्स) अवैध रूप से बेच दिए थे। आरोपी ने मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत नियम-2014 का खुला उल्लंघन किया है आरोपी ने अनिवार्य कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण शुल्क भी जमा नहीं किया, जिससे शासन को भारी राजस्व की हानि हुई। पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है ।
151 भूखंड बेचने पर हो चुकी है एफआईआर
पाटन थाना अंतर्गत तिमरी में भी अवैध रूप से बिना किसी अनुमति के कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी गई थी और 151 से अधिक भूखंड (प्लॉट) बेचे गए थे। इस फर्जीवाड़े से जहां सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की चपत लगी है, वहीं दूसरी तरफ खरीदारों की गाढ़ी कमाई भी दांव पर लग गई थी। इस मामले में भी पुलिस ने नौदरा ब्रिज सेन्ट्रल प्लाजा निवासी अक्षय सतीश वैश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा चुका है जिसने पाटन तहसील के मौजा तिमरी में स्थित खसरा नंबर 54/2, 56/1, 56/2, और 57/3/2 की करीब 1.5 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनाइजर का जाल बिछाया था। अक्षय सतीश आरोपित पति-पत्नी का करीबी रिश्तेदार है।
