बलात्कार करने वाले को 20 वर्ष की सजा

उज्जैन। 11 माह पहले चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने पास को एक्ट में 30 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग को फोटो वायरल करने की भी धमकी दी थी। मीडिया प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि 8 अगस्त 2025 को नाबालिग पीडि़ता ने थाना महिदपुर में आरोपी अशरफ मुल्तानी के विरुद्ध इस बात की रिपोर्ट की थी कि आरोपी अशरफ मुल्तानी मोटर सायकिल से स्कूल जाते समय उसका पीछा करता है और इशारे कर उसको परेशान करता है तथा आरोपी ने सोशल मीडिया से उसके फोटो लेकर एडिट का उसे ब्लेकमेल करता था तथा धमकी देता था कि उसके बताये स्थान पर नहीं आयी तो उसके एडिट किये हुए फोटो वायरल कर देगा और उसके माता-पिता को बता देगा। आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने 3 अगस्त 2025 को बुलाया और उसके रूम में बंद कर गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और धमकी दी थी कि चिल्लाई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा और यह भी बोला कि तेरे फोटो और वीडियो तेरे मां-बाप को दिखाकर लाखों रुपए लूंगा। पुलिस ने मामले में पास्को एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। 11 माह चली सुनवाई के बाद तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश महिदपुर कमलेश सनोडिया ने आरोपी अशरफ पिता इकबाल मुल्तानी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले में कमल सिंह गोयल, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।

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Fri Jul 3 , 2026
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