
जबलपुर। प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश कृष्णमूर्ति मिश्र की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी सुशील उर्फ नारद कुशवाहा 41 वर्षीय निवासी पनागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और पांच रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 22 जनवरी 2024 को आरोपित अपनी पत्नी रानू कुशवाहा के साथ बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम काशी महगवां स्थित ससुराल आया था। पत्नी के चरित्र पर शंका को लेकर उसने रसोई में सब्जी काट रही रानू पर हंसिए से गले और चेहरे पर कई वार कर दिए। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बरेला पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक ने साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए अदालत ने उक्त सजा सुनाई
