भोपाल पुलिस आयुक्त का व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट का आवेदन हाईकोर्ट ने स्वीकारा

जबलपुर। भोपाल पुलिस आयुक्त की तरफ से व्यक्तिगत उपस्थित की छूट प्रदान करने की छूट प्रदान करने का आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने लिए 15 दिनों का समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि गिरफ्तारी के प्रयास सकारात्मक प्रयास किये जाये। इसके अलावा गिरफ्तार करने के लिए तैनात कर्मियों की वीडियोग्राफी और जीपीएस लोकेशन के साथ दिन-प्रतिदिन किए गए प्रयासों का विवरण रिकॉर्ड पर लाया जाए।

गौरतलब है कि भोपाल निवासी नवाब सेटिंगवाला की तरफ से हत्या के अपराध में सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में साल 1996 में अपील दायर की थी। हत्या के अपराध में जमानत मिलने के बाद अपील की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता अनुपस्थित रहा। युगलपीठ ने अपील की सुनवाई करते हुए पूर्व में अपीलकर्ता को पेश करने के लिए जमानती व गैर जमानती वारंट जारी किये थे। वारंट की तामील नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को हलफनामा व कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये थे।

याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जहांगीराबाद की तरफ से पेश किये गये हलफनामा में अपीलकर्ता के रिश्तेदारों और उसकी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा थाना प्रभारी बजरिया पुलिस स्टेशन बजरिया भोपाल ने तरफ से जानकारी दी है कि जमानत मिलने के बाद अपीलकर्ता नवाब सेंटिंगवाला अपने भाई महफूज निवासी रुसल्ली मस्जिद के पास, वकील कॉलोनी, निशातपुरा के साथ रहने लगा था। हलफनामा में नवाब सेटिंग वाला के पिता का नाम सैयद साजिद अली और उसके भाई के पिता का नाम मो. इकराम, महफूज बताया गया है।

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पिता के नामों में अंतर है। ऐसा लगता है कि रिपोर्ट बिना ध्यान दिए तैयार की गई है और पुलिस अधिकारियों ने कोई गंभीर कोशिश नहीं की है। इसके अलावा फाइबर मसाज शब्द का उपयोग किया गया है। पुलिस आयुक्त हलफनामा व फाइबर मसाज का मतलब व्यक्तिगत उपस्थित होकर समझाने के निर्देश जारी किये थे। याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने भोपाल पुलिस आयुक्त का आवेदन स्वीकार करते हुए उक्त आदेश जारी किये।

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