
दमोह.कलेक्टर प्रताप नारायण यादव द्वारा 18 जून को शासकीय प्राथमिक शाला महंतपुर, विकास खण्ड दमोह का प्रातः 09ः40 बजे आकस्मिक निरीक्षण किया गया.निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार विल्थरे, जो शासकीय प्राथमिक शाला महंतपुर व संकुल शासकीय उ.मा.वि. मुडिया में पदस्थ हैं, बिना किसी आवेदन व पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पाया गया कि संबंधित शिक्षक का यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। यह आचरण पदीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता, शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा तथा शाला से लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति को दर्शाता है।जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार विल्थरे को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड दमोह, जिला दमोह नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
