कलेक्टर के निर्देश घर की कटी लाइट जोड़ी जाए, अधिकारी बोले नियम में नहीं हम लाइट नहीं जोड़ पाएंगे

दमोह, कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा एक उपभोक्ता के घर की लाइट काटने पर बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपभोक्ता की लाइट तत्काल जोड़ी जाए. जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि नियम में नहीं है इसलिए वह बिल जमा किए बिना लाइट नहीं जोड़ पाएगे. कलेक्टर और बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच कुछ देर नोक झोंक हुई.बिजली विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि वह नियमों में बंधे हैं.इसलिए जब तक बिजली बकाया बिल नहीं भरा जाएगा वह लाइट नहीं जोड़ पाएगे.दरअसल तेंदूखेड़ा ब्लॉक के मोहरा गांव निवासी आनंद सिंह लोधी ने कलेक्टर को एक आवेदन दिया था.जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी राइस मिल का बिजली बिल बकाया था, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनके घर की लाइट काट दी. जिस पर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना था कि नियम में ऐसा है कि उपभोक्ता पर यदि बिजली बिल बकाया है और उसके घर के सदस्य के द्वारा दूसरा बिजली कनेक्शन लिया गया है तो उसके घर की लाइट काटी जाएगी.

आनंद सिंह की पत्नी लक्ष्मीबाई के नाम पर राइस मिल का बिजली कनेक्शन है और उनके पति के नाम पर घरेलू कनेक्शन है. राइस मिल का बिल इनके द्वारा भरा नहीं जा रहा है इसलिए हम लोगों के द्वारा घर की लाइट काटी गई है.

आनंद सिंह लोधी ने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा राइस मिल का एक माह का बिजली बिल 1 लाख 69000 दिया गया था. हमने इस मामले को उपभोक्ता फोरम में लगाया तो वहां बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि चार लाख रुपये बिजली बिल बकाया है. उपभोक्ता फोरम ने हमारे आवेदन पर सुनवाई की और 58000 बिजली बिल भरने के लिए कहा, लेकिन 3 माह पहले बिजली विभाग के अधिकारियों ने हमारे घर की लाइट काट दी. जिसके बाद से हम लोग काफी परेशान हैं.

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों को तत्काल घर की लाइट जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वह लाइट नहीं जोड़ पाएंगे. इसके बाद कार्यपालन अभियंता एमएल साहू कलेक्टर के पास पहुंचे उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा घर का बिजली कनेक्शन काटने का आवेदन जनसुनवाई में दिया गया है इसके द्वारा बिजली ट्रांसफार्मर पर कब्जा किया गया है.मीटर वाचक रीडिंग लेने नहीं जा पाता और जब पिछले दिनों हम लोग ट्रांसफार्मर की जांच करने गए तो हमें गोली मारने की धमकी दी गई.जिसका आवेदन भी हम लोगों ने पुलिस थाने में दिया है. नियम में ऐसा है कि जब तक उनकी राइस मिल का बकाया बिल नहीं भरा जाता उनके घर की लाइट नहीं जोड़ी जाएगी. कलेक्टर ने फिर कहा कि मामला घर की लाइट का है इसलिए कनेक्शन जोड़ दिया जाए, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वह नियमों में बंधे हैं। इसलिए वह लाइन नहीं जोड़ पाएंगे.

कार्यपालन अभियंता एमएल साहू का कहना था की आनंद सिंह के द्वारा राइस मिल का बिल नहीं भरा जा रहा है और अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर राइस मिल का ट्रांसफार्मर चालू करने की मांग की जा रही है

उनके नाम से घर का बिजली कनेक्शन भी है जिसकी लाइन हम लोगों ने काट दी है. क्योंकि इनके द्वारा ट्रांसफार्मर पर कब्जा किया गया है जिसका आवेदन भी हमने पुलिस में दिया है. इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि ट्रांसफार्मर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और बिजली विभाग के जो नियम है उस नियम के तहत हमें कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी जाए.

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