दो आदान विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित

जबलपुर: चरगवां रोड सिवनी टोला स्थित मेसर्स माँ कृपा कृषि केंद्र तथा निवास रोड धनपुरी स्थित मेसर्स कृषि उद्यम का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे ने बताया कि चरगवां रोड सिवनी टोला स्थित मेसर्स माँ कृपा कृषि केंद्र प्रोपराईटर का 11 जून को संभाग स्तरीय गठित जांच दल द्वारा छापा मारा गया था। इस दौरान प्रतिष्ठान बंद पाये जाने पर संचालक से दूरभाष पर संपर्क किया गया। दूरभाष पर संपर्क न होने पर 13 जून को पुन: निरीक्षण के लिए नोटिस चस्पा किया गया। परंतु इस दिन भी निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान बंद पाया गया और निरीक्षण नही किया जा सका।
उप संचालक कृषि ने बताया कि निरीक्षण दल की अनुशंसा पर मेसर्स माँ कृपा कृषि केंद्र का बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार निवास रोड धनपुरी स्थित मेसर्स कृषि उद्यम का अनुविभागीय स्तरीय गठित दल द्वारा 13 जून को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रतिष्ठान द्वारा बीज लायसेंस में बिना कंपनी की अनुमति जोडे धान के बीज का विक्रय किया जा रहा था। इस अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुऐ एवं प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर मेसर्स कृषि उद्यम का बीज विक्रय लायसेंस निलंबित किया गया है।

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