मप्र में श्रम कानूनों में बदलाव की तैयारी: 24 घंटे खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और थिएटर

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से श्रम व्यवस्था में व्यापक बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश में लागू छह पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर एक नया एकीकृत कानून लागू किया जा सकता है। सरकार का मानना है कि इससे व्यापारिक प्रक्रियाएं सरल होंगी और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद रेलवे स्टेशन क्षेत्र से बाहर संचालित रेस्टोरेंट, थिएटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति मिलने का रास्ता खुल सकता है। वर्तमान में इन प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए समय सीमा निर्धारित है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से कारोबार को गति मिलेगी और लोगों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

 

प्रस्तावित बदलाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। नए नियमों में कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश चुनने में अधिक लचीलापन देने का प्रावधान भी शामिल है। वहीं, 24 घंटे संचालन वाले प्रतिष्ठानों में अलग-अलग शिफ्टों के जरिए रोजगार के नए अवसर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा नए व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी भी की जा रही है।

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