
पेटलावद. जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इंदौर संभाग इंदौर श्री इंदरसिंह जामोद द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध जिला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में कार्यवाही की गई।
आज 04 जून 2026 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम रायपुरिया में मुखबिर द्वारा बताये स्थान में पहुंच कर मकान की विधिवत तलाशी लेने पर विदेशी मदिरा लेमाउण्ट कैन बीयर 12 पेटी, देशी मदिरा प्लेन 01 पेटी कुल-13 पेटी (कुल-153 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मौके से फरार आरोपी अमरसिंह पिता गलिया डामोर, निवासी तलावपाड़ा रायपुरिया के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ किया गया। जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि 44120/- रूपये होना पाया।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सोनाली बेंजामिन के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक श्री योगेश कुमार दामा द्वारा की गई व आबकारी स्टाफ आबकारी उपनिरीक्षक श्री प्रेमसिंह परमार, प्रधान आरक्षक कांतु डामोर, आबकारी आरक्षक श्री कुंवरसिंह डावर, श्री पंकज डोडियार, वाहन चालक श्री दयाल मड़ोदिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
