
जबलपुर। नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय कारागार से पैरोल में छूटकर फरार हुए बंदी श्याम बर्मन को न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी प्रियम कुमार सक्सेना की अदालत ने छह माह की सजा सुनाई है।
अदालत को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष समाधिया ने बताया कि एक प्रकरण के मामले में आरोपी श्यामू बर्मन नेताजी सुभाषच्रदं बोस केन्द्रीय कारागार जबलपुर में सजा भुगत रहा था। जिसे 9 अक्टूबर 2017 को पैरोल पर छोड़ा गया था, जो पैरोल अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी शेष सजा भुगतने जेल में उपस्थित न होकर फरार हो गया। जेल प्रशासन की सूचना पर आरोपी के खिलाफ सिविल लाईन थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। सुनवाई पश्चात् अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।
