शहर में जल संकट को लेकर जनहित याचिका दायर

इंदौर । शहर में जल संकट को लेकर राजलक्ष्मी फाउंडेशन जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में गिरते जल स्तर, तालाबों पर अतिक्रमण , कुएं एवं बावड़ियों के सूखने और पारंपरिक पानी की चैनल एवं मोहरियों को रोकने और वर्षा जल संचयन में विफलता को आधार बनाया गया है। इसको लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नगर निगम को मानसून के पहले तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए ।

राजलक्ष्मी फाउंडेशन ने जबलपुर हाईकोर्ट में छुट्टियों वाली जस्टिस प्रणय वर्मा और जय कुमार पिल्लई की डबल बेंच में इंदौर जल संकट को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगाड़िया एवं अधिवक्ता आयुष चौधरी ने उच्च न्यायालय में इंदौर में लगातार गिरते भूजल स्तर, झीलों, तालाबों, कुओं और बावड़ियों के सूखने, पारंपरिक फीडर चैनलों और मोहरियों के अवरुद्ध होने, वर्षा जल संचयन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में विफलता, खुले क्षेत्रों के अत्यधिक कंक्रीटीकरण, जलाशयों में सीवेज प्रदूषण, पाइपलाइन लीकेज / नॉन-रेवेन्यू वाटर, परित्यक्त बोरवेल, ट्रीटेड वेस्टवॉटर के पुन: उपयोग, ग्रामीण एवं पेरी-अर्बन वाटरशेड पुनर्स्थापन, तथा असराबद खुर्द, मिर्जापुर, रालामंडल, लिम्बोदी, बिलावली, छोटी बिलावली, पिपल्यापाला और अन्य तालाबों की पारंपरिक जल-श्रृंखला के वैज्ञानिक पुनर्जीवन जैसे मुद्दे उठाए।

हाईकोर्ट ने इंदौर नगर निगम को निर्देश दिए है कि मानसून के पहले सभी सरकारी भवनों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, अपार्टमेंट्स, मॉल्स, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों, संस्थानों और अन्य लागू भवनों को सात दिनों के भीतर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सफाई, डी-सिल्टिंग और उन्हें क्रियाशील करने की तुरंत सार्वजनिक सूचना जारी करे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिए है कि प्रथम भारी मानसूनी वर्षा से पहले तालाबों से जुड़े स्टॉर्मवॉटर ड्रेन्स, फीडर चैनलों, मोहरियों, झीलों के इनलेट्स, ओवरफ्लो आउटलेट्स और रिचार्ज चैनलों की आपातकालीन सफाई, डी-सिल्टिंग और अवरोधों को हटाने की कार्रवाई भी करे, ताकि वर्षा जल व्यर्थ बहने के बजाय भूजल रिचार्ज और जलाशयों के पुनर्भरण में उपयोग हो सके। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 08.06.2026 को नियत की गई है।

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