पूर्व विधायक शशांक भार्गव की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई टली

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्र की एकलपीठ ने जनप्रतिनिधि से जुड़ा मामला होने के कारण पूर्व विधायक शशांक भार्गव के मामले की सुनवाई मुलतवीं कर दी। मामले को उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने की व्यवस्था देते हुए अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है।

दरअसल मामला आत्महत्या दुष्प्रेरण के आरोप से संबंधित है। जिला अदालत व हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से राहत न मिलने के बाद मामला जबलपुर मुख्यपीठ पहुंचा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विदिशा भोपाल संभाग में आता है। यह मामला 27 अप्रैल 2026 को विदिशा के बेहलट गांव के निवासी गोविंद सिंह गुर्जर का शव रेलवे ट्रेक पर मिलने से संबंधित है। मरने से पूर्व गुर्जर ने एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें पूर्व विधायक भार्गव पर प्रताडऩा के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने भार्गव ने यह अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है।

Next Post

सात साल की बच्ची की इच्छा सर्वोपरि, हाईकोर्ट ने मां को सौंपी कस्टडी

Wed Jun 3 , 2026
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने सात वर्षीय अबोध बच्ची की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए उसे उसकी मां की कस्टडी में सौंप दिया। जस्टिस प्रणय वर्मा व जस्टिस जेके पिल्लई की युगलपीठ के समक्ष मासूम बच्ची ने कहा कि वह अपनी मां के साथ रहना चाहती है। पिता के साथ नहीं […]

You May Like