सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा 02 यात्री बस जो कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं उक्त यात्री बस को स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है। साथ ही प्रभारी अधिकारी, संभागीय सुरक्षा जांच दल, संभाग सागर द्वारा शहरी क्षेत्र, बहेरिया तिराहा एवं आरटीओ कार्यालय के समीप यात्री बसों की जांच विशेष अभियान चलाया जाकर गई।
जांच के दौरान 48 यात्री बसों को चैक किया गया, जिनमें से 06 यात्री बसों में मुख्यतः यह कमी पाई गई कि उनमें किराया सूची चस्पा नहीं थी, अग्निशमन यंत्र पर वैधता दिनांक नहीं थी, एमरजेंसी गेट आसानी से नहीं खुल रहे थे, चालक/परिचालक निर्धारित गणवेश में नहीं थे, आदि कमियां पाये जाने पर उनके के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् चालानी कार्यवाही करते हुए रू. 10500/- शमन शुल्क वसूल किया गया।
