नयी दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंजीनियर राशिद शेख को संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की याचिका पर मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने कहा कि इस संबंध में बहुत जल्द विस्तृत आदेश जारी किया जायेगा।
पीठ ने कुछ शर्तों पर विचार-विमर्श किया, जो सांसद को मौजूदा लोकसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने के लिए लगायी जा सकती हैं। सत्र में भाग लेने के लिए जेल में बंद सांसद के साथ पुलिस अधिकारियों को अनुमति देने के लिए लोकसभा सचिवालय से अनुरोध किया जायेगा।
इससे पहले निचली अदालत ने नियमित जमानत के लिए सांसद की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें कठोर कारावास से बचने के लिए संसद सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
बारामूला से सांसद आतंकवाद-वित्तपोषण से संबंधित मामलों में जेल में हैं।