
जबलपुर। बहुचर्चित ट्विशा शर्मा खुदकुशी मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। मृतका के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने परिजनों को इसके लिए एम्स भोपाल, दिल्ली अथवा जम्मू में से किसी एक संस्थान का चयन करने का विकल्प भी दिया है। आज कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मृतका की सास एवं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब अदालत के आदेश के बाद मामले में नए सिरे से चिकित्सकीय परीक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
खुदकुशी मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। मृतका के परिजनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने परिजनों को इसके लिए एम्स भोपाल, दिल्ली अथवा जम्मू में से किसी एक संस्थान का चयन करने का विकल्प भी दिया है। आज कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मृतका की सास एवं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत भी निरस्त कर दी। अदालत के इस फैसले को मामले की जांच में अहम माना जा रहा है। ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे। इसी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब अदालत के आदेश के बाद मामले में नए सिरे से चिकित्सकीय परीक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
