
शुजालपुर। सिटी थाना क्षेत्र अन्तर्गत पचोर रोड पर स्थित एक गोदाम पर जो प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से बडी मात्रा में रखी गई आतिशबाजी पकड़ी थी उस मामले में गुरूवार को पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम तहत मामला दर्ज कर लिया. यह कार्यवाही अनुविभागीय दण्डाधिकारी शुजालपुर के निर्देश पर की गई. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अमलार तहसील पचोर जिला राजगढ़ निवासी पारस जैन पिता राजमल जैन के ग्राम चितौड़ा स्थित गोदाम में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किए जाने की सूचना प्रशासन को मिली थी. इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं तहसीलदार शुजालपुर द्वारा गठित दल ने 17 मई 2026 को गोदाम की जांच की. जांच के दौरान गोदाम में बड़ी मात्रा में बिना अनुमति के पटाखों का संग्रहण पाया गया. मौके पर आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं मिले, जबकि गोदाम के समीप 33 केवी विद्युत लाइन गुजरना भी पाया गया. प्रशासनिक टीम ने पंचों की मौजूदगी में पटाखों का स्टॉक जब्त किया तथा मौके से पटाखा खरीदी के बिल भी कब्जे में लिए. इसके बाद 18 मई को राजस्व एवं पटवारी दल द्वारा गोदाम खोलकर जब्त पटाखों की गिनती कर पंचनामा एवं सूची तैयार की गई. कार्रवाई के बाद गोदाम को सील कर दिया गया तथा जब्त सामग्री की सुपुर्दगी नियमानुसार संबंधित व्यक्ति को दी गई. अनुविभागीय दण्डाधिकारी शुजालपुर द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर थाना शुजालपुर सिटी में पारस जैन के खिलाफ विस्फ ोटक अधिनियम 1884 की धारा एवं बीएनएस की धारा 288 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
